गाला बिल्डर्स और श्री ट्रेडिंग कंपनी को 24 घंटे का अल्टीमेटम, करोड़ों की संपदा पर निगम की सख्ती

जबलपुर। नगर निगम की संपदा शाखा ने बकाया लीज राशि की वसूली को लेकर अब सख्त तेवर अपना लिए हैं। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देश पर निगम प्रशासन ने दो प्रमुख फर्मों को बकाया राशि जमा करने के लिए 24 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है। तय समय में राशि जमा नहीं की गई तो लीज निरस्त करने से लेकर जमीन पर पुनः कब्जा लेने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।निगम संपदा शाखा प्रभारी शिवांगी महाजन के अनुसार निवाड़गंज एक्सटेंशन स्थित नगर निगम के प्लॉट क्रमांक 104, 110 और 111, जिनका कुल क्षेत्रफल 2572.18 वर्गफुट है, के लीज नामांतरण की राशि 11 लाख 96 हजार 173 रुपये बकाया है। यह राशि गाला बिल्डर्स के पार्टनर चिराग गाला को जमा करनी है।इसी तरह भंवरताल एक्सटेंशन स्थित न्यू प्लॉट क्रमांक 43-44, कुल क्षेत्रफल 1826 वर्गफुट, के लीज नामांतरण, नवीनीकरण एवं व्यापारिक उपयोग परिवर्तन से संबंधित 14 लाख 73 हजार 916 रुपये की स्वीकृत लीज राशि भी बकाया है। यह राशि श्री ट्रेडिंग कंपनी गाला बिल्डर्स और श्री ट्रेडिंग कंपनी को 24 घंटे का अल्टीमेटम, करोड़ों की संपदा पर निगम की सख्ती लिमिटेड से वसूल की जानी है।निगम प्रशासन के मुताबिक दोनों मामलों में पूर्व में सूचना एवं पत्र जारी किए जा चुके थे, लेकिन निर्धारित राशि निगम कोष में जमा नहीं की गई। इसके बाद निगम ने अब अंतिम नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक राजस्व की वसूली में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।सहायक आयुक्त (संपदा) द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर निर्धारित राशि जमा कर उसकी रसीद निगम में प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार लीज निरस्त करने और संबंधित भूमि पर नगर निगम का पुनः कब्जा लेने की कार्रवाई की जा सकती है।
निगम प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ है कि लंबित संपदा राजस्व की वसूली को लेकर अब निगम का रुख ‘नोटिस से कार्रवाई’ की ओर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में अन्य बकायेदारों पर भी इसी तरह की कार्रवाई होने के संकेत मिल रहे हैं।