पत्नी और सौतेली पुत्री की हत्यारे को फांसी की सजा


जबलपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत ने पत्नी और सौतेली पुत्री की निर्मम हत्या के मामले में दोषी रामजी भूमिया को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(2) के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, 6 जून 2025 को बरगी के बसंत नगर में घरेलू विवाद के दौरान रामजी भूमिया ने धारदार हथियार (बका) से अपनी पत्नी राधा भूमिया उर्फ अंजुम बानो और सौतेली पुत्री महक भूमिया पर हमला कर दिया था। दोनों की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
मामले की विवेचना थाना बरगी पुलिस द्वारा कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती बबिता कुल्हारा नागदेव की पैरवी और अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव ने आरोपी को मृत्युदंड से दंडित किया।