ट्रेन की एसी कोच में चूहों ने बैग काटा, 15 हजार क्षतिपूर्ति देने उपभोक्ता फोरम का आदेश


जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल के कटनी स्टेशन से मुंबई की रेल यात्रा के दौरान चूहों के एक यात्री के बैग कुतरकर सामान खराब करने के मामले में कटनी जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें क्षतिग्रस्त सामान और कपड़ों के मुआवजे के रूप में 5 हजार रुपए, मानसिक व शारीरिक परेशानी के लिए 5 हजार रुपए और कानूनी खर्च के तौर पर 5 हजार रुपए शामिल हैं।
दरअसल यह मामला आदर्श कॉलोनी कटनी निवासी विपिन दुबे ने 17 फरवरी 2020 को कटनी से कल्याण (मुंबई) तक की यात्रा के लिए आरक्षण कराया था। सफर के दौरान उन्होंने अपना बैग सीट के नीचे सुरक्षित रखा था, जिसे चूहों ने बुरी तरह कुतर दिया। इससे बैग में रखे कीमती कपड़े और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह खराब हो गए। पीडि़त ने मौके पर टीटीई और उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की।
सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग में अधिवक्ता मौसुफ बिट्टू और प्रमोद तिवारी ने दलीलें दी, जिस पर उपभोक्ता फोरम ने सख्त टिप्पणी की, कि वीआईपी या एसी क्लास में चूहों की मौजूदगी रेलवे की लचर व्यवस्था को दर्शाती है। दलीले सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने 22 मई 2026 को दिए अपने आदेश में रेलवे को कुल 15 हजार रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है।