जबलपुर। करमेता क्षेत्र की रॉयल विहित पार्क कॉलोनी में प्लॉट को लेकर चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। रोहित पटेल ने गोहलपुर थाना प्रभारी को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में यथास्थिति बनाए रखने और निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है।22 अगस्त 2026 को दिए गए आवेदन में रोहित पटेल ने उल्लेख किया है कि न्यायालय में प्रकरण क्रमांक RCSA/000637/2026, दिनांक 21 अगस्त 2026 में यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया है। आवेदन के साथ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की गई है शिकायतकर्ता के अनुसार मामला रॉयल विहित पार्क कॉलोनी, करमेता, अधारताल, जबलपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 9 एवं 10 से संबंधित है। आरोप है कि दूसरे पक्ष द्वारा प्लॉट क्रमांक 10 पर निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे उनके प्लॉट की सीमा प्रभावित हो रही है और करीब 145.4 वर्गफुट क्षेत्र में अतिक्रमण किए जाने का दावा किया गया है।
“स्टे के बावजूद निर्माण हुआ तो शांति भंग की आशंका”
आवेदन में रोहित पटेल ने पुलिस से न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि न्यायालय के यथास्थिति आदेश के बावजूद दूसरा पक्ष जबरन निर्माण कार्य जारी रखता है, तो इससे विवाद और शांति भंग की स्थिति पैदा हो सकती है।
शिकायतकर्ता ने थाना पुलिस से मांग की है कि न्यायालय के आदेश को थाना रोजनामचा में दर्ज करते हुए मौके पर जाकर निर्माण कार्य बंद कराया जाए और आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए।
अब पुलिस की कार्रवाई पर नजर
प्लॉट विवाद में न्यायालय के यथास्थिति आदेश की प्रति पुलिस को सौंपे जाने के बाद अब निगाह पुलिस की कार्रवाई पर है। शिकायतकर्ता का कहना है कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए विवादित स्थल पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण नहीं होना चाहिए।हालांकि, अतिक्रमण अथवा निर्माण को लेकर किए गए आरोपों की पुष्टि संबंधित राजस्व/प्रशासनिक जांच और मौके के दस्तावेजों से ही हो सकेगी। फिलहाल शिकायतकर्ता ने पुलिस से न्यायालय के आदेश के अनुरूप तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।