जबलपुर, । आवासीय मद की भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने तथा होटल संचालन संबंधी अनुमति और फायर एनओसी नहीं पाये जाने पर प्रशासन की कार्यवाही में माढ़ोताल स्थित पूर्व तहसीलदार सुकून होटल बी एन्ड बी को सील कर दिया गया है। नायब तहसीलदार आधारताल राजेश मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर निगम, फूड सेफ्टी एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने सुकून होटल बी एन्ड बी का निरीक्षण कर यह कार्यवाही की। एसडीएम आधारताल पंकज मिश्रा के अनुसार निरीक्षण करने गई टीम ने पाया कि माढ़ोताल खसरा नंबर 51/2/5 की जिस 6 हजार 570 वर्गफुट भूमि पर सुकून होटल बी एन्ड बी संचालित है, वह गौतम हिरानी, आशा देवी हिरानी और गोविन्द हिरानी (प्रत्येक का हिस्सा 2 हजार 190 वर्गफुट) के नाम भूमि स्वामी हक में दर्ज है। इस भूमि पर मकान निर्मित है तथा अभिलेख में आवासीय मद में व्यपवर्तित है, जबकि इसका उपयोग व्यावसायिक रूप में किया जा रहा है। इस भूमि को पूर्व तहसीलदार विवेक त्रिपाठी द्वारा किराए पर लेकर होटल संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद होटल के मैनेजर सुशील बिरहा द्वारा वर्तमान उपयोग के अनुरूप कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। होटल संचालन सबंधी अनुमति पत्र तथा फायर एवं अन्य दस्तावेज भी नहीं प्रस्तुत किये जा सके। मौका स्थल पर किराए का अनुबंध भी प्रदर्शित नहीं किया गया था। एसडीएम आधारताल के मुताबिक सुकून होटल बी एन्ड बी में सुरक्षा मानकों उपयोग नहीं किया जा रहा था। अग्निशमन यंत्र भी निरीक्षण के दौरान नहीं पाये गये। आपतकालीन निकासी की व्यवस्था भी इस होटल में नहीं थी।
घाना स्थित सुकून रिसॉर्ट को भी किया सील …
प्रशासन की टीम ने सोमवार को जबलपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम घाना स्थित पूर्व तहसीलदार विवेक त्रिपाठी के सुकून रिसॉर्ट का भी निरीक्षण कर किचन में गंदगी और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने तथा फायर प्लान एवं फायर एनओसी न होने पर इसे सील कर दिया है। एसडीएम जबलपुर अभिषेक सिंह ने बताया कि सुकून रिसॉर्ट के संचालक विवेक त्रिपाठी द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर जीवित बहते हुये नाले के प्रवाह को संकीर्ण कर दिया गया था। निरीक्षण के दौरान रिसॉर्ट का किचन अत्यंत बदबूदार और गंदा पाया गया। इसके साथ ही सुकून रेस्टोरेंट में खाद्य सामग्री भी खुले में रखी पाई गई थी।
बरेला स्थित निसर्ग रिसॉर्ट सील ….
प्रशासन की संयुक्त टीम ने सोमवार को बरेला स्थित निसर्ग रिसॉर्ट का निरीक्षण कर अनियमितता पाये जाने पर उसे सील कर दिया है। टीम में राजस्व, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एवं विद्युत विभाग के अधिकारी शामिल थे। एसडीएम जबलपुर अभिषेक सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलदार बरेला शशांक दुबे के नेतृत्व में किये गये निरीक्षण में रिसॉर्ट का केवल आंशिक भाग ही डायवर्टेड पाया गया था । इसके साथ ही रिसॉर्ट संचालक के पास फायर एनओसी नहीं थी और अग्निशमन हेतु भी कोई व्यवस्था भी नहीं पाई गई। एसडीएम जबलपुर ने बताया कि निसर्ग रिसॉर्ट के किचन में गंदगी भी पाई गई थी। संयुक्त टीम में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रिसॉर्ट से खाद्य सामग्री के नमूने परीक्षण हेतु लिए गए हैं।
यहां उल्लेखनीय है कि गत दिवस यहां कथित देह व्यापार को लेकर हिन्दू संगठनों ने हंगामा किया गया था माढ़ोताल थाने में एफआईआर भी कराई थी।