जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गोयल की अदालत ने स्थानीय इनकम टैक्स कार्यालय के सामने स्थित मुन्ना पान भंडार के संचालक शमशेर हुसैन को अमानक गुटखा बेचने का दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59(1) के तहत छह माह के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार 26 सितंबर 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधुरी मिश्रा ने टीम के साथ मुन्ना पान भंडार का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान मानव उपभोग के लिए बिक्री हेतु रखे गए गुटके के 50 पैकेट विधिवत खरीदकर नमूने लिए गए और उन्हें नियमानुसार सीलबंद कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया।
प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में गुटका ‘असुरक्षित’ पाया गया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भगवत उईके ने पैरवी की।