जबलपुर। नगर निगम की शिकायत पर ग्वारीघाट थाना पुलिस ने पोलीपाथर क्षेत्र में बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित करने के मामले में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि कॉलोनाइजरों ने टीएनसीपी और नगर निगम से आवश्यक स्वीकृति लिए बिना भूखंडों का विकास कर लोगों से प्लॉट के नाम पर राशि भी वसूल ली नगर निगम कॉलोनी सेल के सहायक अभियंता सुनील दुबे की शिकायत के अनुसार, मौजा पोलीपाथर के खसरा नंबर 18/2 रकबा 0.451 हेक्टेयर भूमि पर हिम्मत पटेल, रमेश पटेल, रामेत्री पटेल, चोखेलाल पटेल तथा डेविस स्वामी द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जांच में सामने आया कि कॉलोनी का लेआउट संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश (टीएनसीपी) से अनुमोदित नहीं कराया गया और न ही नगर पालिका कॉलोनाइजर नियम, 2021 के तहत विकास की अनुमति प्राप्त की गई।नगर निगम ने कॉलोनाइजरों को 14 दिसंबर 2023, 8 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024, 14 फरवरी 2024 और 5 अप्रैल 2024 को नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद न तो कोई संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही कॉलोनी की स्वीकृति से संबंधित वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। आरोप है कि नोटिस मिलने के बाद भी मौके पर विकास कार्य लगातार जारी रखा गया।शिकायत के आधार पर ग्वारीघाट पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब अवैध कॉलोनी निर्माण, प्लॉट बिक्री और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है।