जबलपुर,। मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए पुनरीक्षित महंगाई राहत (डीआर) के आदेश मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अब पेंशनरों को 6वें वेतनमान में 5 प्रतिशत तथा 7वें वेतनमान के अनुसार 3 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता( मानव संसाधन एवं प्रशासन) धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-2/2026/नियम/ चार दिनांक 02 अप्रैल 2026 के अनुक्रम में जारी किया गया है, जो 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इससे प्रदेश की सभी उत्तरवर्ती बिजली कंपनियों के 58943 पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशन धारकों को लाभ प्राप्त होगा तथा इस पर लगभग 468 लाख रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त व्यय आयेगा । आदेश के अनुसार, सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जिनमें मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ – साथ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 31 मई 2005 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर भी शामिल हैं, को 6वें वेतनमान के अनुसार 252 प्रतिशत की जगह 257 प्रतिशत एवं 7वें वेतनमान के अनुसार 55 प्रतिशत की जगह 58 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान की जाएगी।
यह राहत 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगी। महंगाई राहत की गणना पेंशन के उस मूल अंश पर की जाएगी जो समर्पण (कम्यूटेशन) से पूर्व निर्धारित की गई थी।