पूजा पांडे की जमानत याचिका सुनवाई टली, सिवनी हवाला कांड की आरोपित एसडीओपी पूजा पांडे हाई कोर्ट की शरण में


जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने सिवनी हवाला कांड की आरोपी निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे की जमानत अर्जी पर सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित कर दी|

दरअसल सेंशन कोर्ट से जमानत निरस्त होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर गत दिवस सुनवाई के दौरान पूजा पांडे की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता की उपस्थिति के लिए कोर्ट से समय मांगा।

कोर्ट ने अनुमति देते हुए सुनवाई अगले सप्ताह नियत कर दी। मामला जबलपुर के समीपस्थ कटनी से जालना नागपुर जा रहीं कार से हवाला के 2.96 करोड़ रुपये लूटने के आरोप से संबंधित है।


गौरतलब है कि आठ व नौ अक्टूबर की रात सिवनी पुलिस ने एक कार को रोका था। इसमें करीब तीन करोड़ रुपये हवाला की रकम थी।

उक्त मामले को रफा दफा करने एसडीओपी पूजा पांडे व उनकी टीम ने आरोपियों से साठगांठ की थी। इतना ही नहीं बड़ी राशि रिश्वत के तौर पर प्राप्त की थी।


उक्त मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपहरण, डकैती व अपराधिक साजिश के तहत विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया था।

सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी निरस्त होने बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।