जबलपुर / प्रदेश प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लेख किया गया है। की 15 अप्रैल तक जिला अध्यक्ष , सचिव, कोषाध्यक्ष, तहसील ब्लॉक के अध्यक्ष सचिव कोषाअध्यक्ष की जानकारी सॉफ़्ट कॉपी में भोपाल संघ के कार्यालय में भेजने की व्यवस्था की जाए।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता अनिल भार्गव वायु ने बताया है कि “राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश / संभाग/जिला / तहसील / विकास खण्ड शाखा के पदाधिकारियों यथा-अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति उपरांत स्थानांतरण से दो पदावधि के लिये अर्थात् 4 वर्ष तक की सामान्यतः छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में नियमानुसार दो पदावधि के लिये मिलेगी। इस संबंध में शासन के पत्र कमांक एफ 10-6/05/1-15/क.क. दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के प्रावधानों का अवलोकन कर निर्देश दिए गए हैं। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर को दी जायेगी इसके साथ-साथ संबंधित विभाग प्रमुख, जहाँ वे कार्यरत हों, तथा सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) को दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति में सौंप दी गई हो, उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट का लाभ दिया जाना है।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जबलपुर शाखा अध्यक्ष अटल उपाध्याय ,जिला सचिव देवेंद्र पचौरी ,तपन मोदी, के. जी. पाठक, योगेंद्र मिश्रा, विवेक रंजन शुक्ला,रजनीश पांडेय, परसराम तिवारी, शैलेश गौतम, अर्जुन सोमवंशी, राजाराम डेहरिया, सुशील गुप्ता, बृजेश मिश्रा, राजू मस्के, विपिन शर्मा, , हर्ष मनोज, दुर्गेश पांडेय, कपिल दुबे, रोहित डोंगरे, नीलेश राठौर, शैलेन्द्र दुबे, विनय नामदेव, सतीश उपाध्याय, गगन चौबे ने
समस्त अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष की जानकारी 15अप्रैल के पहले भेजने का आग्रह दिया है।