अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 02 आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर । पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले मे पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ/शराब के कारोबार मंे लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सूर्यकांत शर्मा एवं प्रभारी एसडीओपी  सिहोरा/उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति आकांक्षा उपाध्याय के मार्ग दर्शन में थाना सिहोरा की टीम द्वारा 2 आरोपियों कार में 24 पेटी अंग्रेजी शराब परिवहन करते हुये रंगे हाथ पकडा गया है।  
  
         थाना प्रभारी सिहोरा श्रीमति प्रतीक्षा मार्को ने बताया कि दिनॉक 28-3-26 की देर रात विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पौड़ा की ओर से सफेद रंग की कार क्रमांक एमपी 21 जेड जी 7413 में अवैध रूप से शराब लोड कर 2 व्यक्ति उक्त कार को कटनी की ओर ले जाने वाले हैं सूचना पर एन एच 30 रोड सिहोरा में खुड़ावल मोड़ के पास दबिश दी गई कुछ देर बाद मुखबिर द्वारा बताये नम्बर की कार क्रमांक एमपी 21 जेड जी 7413 पोंड़ा तरफ से आते दिखी जिसे घेराबंदी कर रोका, कार में 2 व्यक्ति सवार थे, पूछताछ पर कार चालक ने अपना नाम  अभय सिंह उर्फ विवेक   ठाकुर (गौंड़) उम्र 31 वर्ष एंव कार चालक के बाजू में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम ऐजाज अहमद उम्र 26 वर्ष दोनों निवासी भट्टा मोहल्ला थाना रंगनाथ जिला कटनी बताये, जिन्हें सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी लेने पर कार में 24 पेटी अंग्रेजी शराब रखीं मिलीं, उक्त शराब के संबंध में पूछताछ पर दोनों ने उक्त अंग्रेजी शराब को ग्राम पोंड़ा की शराब दुकान से खरीदकर अवैध रूप से कटनी ले जाना बताये। आरोपियों के कब्जे से 24 पेटी अंग्रेजी शराब  जिसमें 2 पेटी में 24 बाटल, 1 पेटी में ब्लेंडर प्राईड की 12 बाटल, 3 पेटी में बैग पाईपर की 36 बाटल, 3 पेटी में 8 पीएम की 36 बाटल, 2 पेटी में बकार्डा मेंगो चिली की 24 बाटल, 2 पेटी में सिग्नेचर विस्की की 24 बाटल, 2 पेटी आरएस कम्पनी के 96 पाव, 2 पेटी में मैजिक मूमेंट कम्पनी के 95 नग पाव, 7 पेटी में गोवा विस्की के 349 पाव शराब कुल कीमती लगभग 2 लाख 14 हजार 200 रूपये एवं शराब खरीदने के लिये रखे 54 हजार 500 रूपये तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त कार कीमती लगभग 12 लाख रूपये की जप्त करते हुये आरोपी अभय उर्फ विवेक सिंह एवं ऐजाज अहमद के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय भूमिका- अवैध शराब के कारोबार में लिप्त आरोपियों को कार में शराब परिवहन करते हुये रंगे हाथ पकड़ने में उप निरीक्षक नन्हेलाल रजक, प्रधान आरक्षक गणेश्वर सिंह, आरक्षक आकाश सोनकर, नीरज, अनुज कंसाना, देवराज, अवधेश, ज्ञानप्रकाश, गोकुल, आरक्षक चालक शैलेन्द्र तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।