पराली जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध उल्लंघन करने पर 15 हजार तक जुर्माना

जबलपुर जिले में पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सघन निगरानी रखें और यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करें।
साथ ही 500 से लेकर 15,000 रूपए तक का भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 163 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 के अंतर्गत भी दंड का प्रावधान लागू होगा।

स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य

प्रशासन ने जिले में बाहर से आने वाले सभी कंबाइन हार्वेस्टरों में ‘स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम’ या ‘सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम’ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये सिस्टम कटाई के बाद पराली को छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में फैला देते हैं, जिससे उसे जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वह खाद का काम करती है।

निर्देश दिया गया है कि जिस हार्वेस्टर में यह सिस्टम नहीं लगा होगा, उसे जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।