कैट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज, आयुध निर्माणी कर्मचारी में हर्ष की लहर


जबलपुर। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरण (कैट) द्वारा आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों की याचिका पर दिए गए निर्देश के खिलाफ आयुध निर्माणी प्रबंधन द्वारा हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त हैं| मजदूर संघ हथोड़ा के मीडिया प्रभारी, जेसीएम काउंसिल उत्तम विश्वास ने जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि बहु प्रतीक्षित ओटी एरियर्स के मामले में कैट में मध्य प्रदेश के सभी निर्माणियों के यूनियनों ने अपील दायर की थी|

मामला ये था कि छठवें वेतनमान में कर्मचारियों के ओवरटाइम में हाउस रेंट अलाउंस ट्रैवलिंग एलाउंस एवं स्मॉल फैमिली अलाउंस से गणना की जाए, मगर 2006 से छठवें वेतनमान के लागू होने के बाद ओवर टाइम की गणना में इन अलाउंस को शामिल नहीं किया गया था इसी विसंगति को लेकर मध्य प्रदेश के सभी निर्माणियों ने कैट में याचिका दायर की थी|


उल्लेखनीय बात यह है कि देश की कई आयुध निर्माणियों में इसी तरह कैट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आने के बाद भुगतान भी किया गया, लेकिन जबलपुर कैट ने 24 मार्च 2025 को कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए प्रशासन को तीन माह में भुगतान करने के आदेश दिए, इस आदेश के खिलाफ जबलपुर फील्ड यूनिट ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी, जिसकी सुनवाई गुरुवार 4 सितंबर को हाई कोर्ट में हुई|

इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, इसके बाद कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त हो गया| जीसीएफ मजदूर संघ हथौड़ा के विनय गुप्ता रोहित यादव राजा पांडे द्वारा सर्वप्रथम फेडरेशन को जानकारी दी गई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन पाठक द्वारा कर्मचारियों को बधाई पत्र जारी किया गया, कार्य समिति सचिव एवं उपाध्यक्ष अमित चंदेल एवं बीरबल द्वारा मजदूर संघ हथोड़ा कार्यालय में कर्मचारियों का मुंह मीठा कराया गया|