छात्राओं से अभद्रता मामले में शिक्षक निलंबित, एफआईआर दर्ज*

उमरिया/ जिले के विकासखण्ड मानपुर में शासकीय प्राथमिक शाला सुल्तानपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक कोमलचंद गुप्ता के विरुद्ध छात्राओं से छेडखानी एवं अभद्रता के गंभीर मामले में जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया द्वारा त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए शिक्षक कोमलचंद गुप्ता को निलंबित कर दिया है। साथ ही शिक्षक के खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। प्रभारी प्रधानाध्यापक विश्वनाथ पाण्डेय द्वारा 24 अगस्त को मिली दूरभाषीय सूचना के आधार पर संकुल प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल जोबी एवं जनशिक्षकों द्वारा विद्यालय में पंचनामा तैयार किया गया था। पंचनामा एवं वीडियो साक्ष्यों के आधार पर कक्षा दूसरी, तीसरी तथा चौंथी की छात्राओं के बयानों में शिक्षक द्वारा टॉफी देने, गलत तरीके से स्पर्श करने तथा मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने की बात सामने आई थी।
प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक कोमलचंद गुप्ता का कृत्य शिक्षकीय मर्यादाओं के विपरीत तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन पाया गया। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की धारा 9 के तहत कार्यवाही करते हुए शिक्षक कोमलचंद गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 28 अगस्त को थाना प्रभारी इन्दवार को वैधानिक कार्यवाही के लिए पत्र भेजा गया था। इसके पालन में इन्दवार पुलिस द्वारा 29 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मानपुर नियत किया गया है।