जबलपुर । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने कहा कि शिकायतों से यह संज्ञान में आया है कि कुछ निजी चिकित्सकों द्वारा ऐसी दवाइयों लिखी जा रही हैं जो केवल उनके क्लिनिक से संलग्न मेडिकल स्टोर या नज़दीकी चुनिंदा दुकानों पर ही उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से मरीजों एवं उनके परिजनों को आवश्यक दवा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे अनावश्यक आर्थिक एवं मानसिक परेशानी होती है। उन्होंने सभी पंजीकृत चिकित्सकों को निर्देशित किया है कि प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयों का उल्लेख अनिवार्य रूप से जेनेरिक नाम से किया जाए। ब्रांड नाम (यदि लिखना आवश्यक हो) जेनेरिक नाम के साथ केवल संदर्भ हेतु लिखा जाए। ऐसी कोई दवा न लिखी जाए जो केवल एक ही दुकान पर उपलब्ध हो, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वह दवा शहर के किसी भी मान्यता प्राप्त मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो सके। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य है। उन्हों ने कहा कि उक्तर निर्देशों का पालन अनिवार्यत: किया जाये। निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।
