जबलपुर/ एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज ना होने पर कर्मचारी को अनुपस्थित मानकर वेतन काट लिया जाएगा। जबकि कर्मचारी के खाते में अवकाश जमा है, उसे अवकाश पर रहने की पात्रता है, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश अभिषेक सिंह द्वारा जून 2026 के जारी निर्देश में जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ,संकुल प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/हाई स्कूल, एवं शालाओं के प्राचार्य, शिक्षक एवं समस्त अमले को ई-अटेंडेंस लगाने कहा गया है ,शाला संकुल प्राचार्य को यह सुनिश्चित करने कहा गया है कि ई-अटैन्डेस के आधार पर ही वेतन आहरण देयक तैयार कर आहरण अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की ओर आहरण हेतु प्रेषित किया जाये। बिना ई-अटेंडेंस के वेतन आहरण के लिए देयक ना भेजें जाए। आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के निर्देश से शिक्षकों में भारी असंतोष है
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अटल उपाध्याय, देवेंद्र पचौरी, आलोक अग्निहोत्री, सतीश उपाध्याय,राजेश चतुर्वेदी, नरेश शुक्ला, विवेक रंजन शुक्ला, राम शंकर शुक्ला, राजा राम डेहरिया, वीरेन्द्र चंदेल, एस.पी. बाथरे, शहजाद सिंह द्विवेदी,रजनीश पाण्डे, दालचंद पासी, अजय दुबे, दिलराज झारिया, राकेश वर्मा, शैलेन्द्र गौतम, सतीश देशमुख, निशांक तिवारी, अंकित चौरसिया, शैलेन्द्र दुबे, अमित पटेल, विशाल मसीह, मनोहर रजक,अर्जुन सोमवंशी, मनीष लोहिया, सुशील गुप्ता, विनय नामदेव, अरुण पटेल, इन्द्रप्रताप यादव ने मांग की है कि जब कर्मचारी के खाते में अवकाश जमा है तो उनका वेतन नहीं काटा जाना चाहिए,आकस्मिक, अर्जित, चिकित्सा या अन्य अवकाश जमा है तो उन्हें अनुपस्थित ना माना जाए, उन्हें अवकाश लेने का अवसर दिया जाना चाहिए, अवकाश आवेदन समय पर स्वीकृत ना होने के कारण भी कर्मचारी को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। संघ ने आदेश में संशोधन करने की मांग की है।