जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने सत्या साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन एवं अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन.एस. रूपराह तथा अधिवक्ता नवतेज सिंह रूपराह ने पक्ष रखा, जबकि राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी उपस्थित हुए।
न्यायालय ने पूर्व में पारित समान प्रकृति के आदेश का हवाला देते हुए 14 मई 2026 के विवादित आदेश तथा उसके अनुपालन में जारी 15 मई 2026 के पत्र के संचालन एवं प्रभाव पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर नियमानुसार जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया एवं न्यायमूर्ति दीपक खोत की खंडपीठ ने मामले को समान प्रकृति की याचिका डब्ल्यूपी क्रमांक 19140/2026 के साथ 30 जून 2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से फिलहाल महाविद्यालय प्रबंधन को बड़ी राहत मिली है।