नो हेलमेट, नो पेट्रोल आदेश पूरे मध्यप्रदेश में लागू हो, उपभोक्ता मंच ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र


जबलपुर| नो हेलमेट, नो पेट्रोल, यह आदेश समूचे मध्यप्रदेश में लागू किया जाए, इसमें केवल मेडीकल इमरजेंसी या संकटग्रस्त परिस्थितियों में ही छूट दी जाए|
इस मांग को आज नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपांडे तथा एड. वेदप्रकाश अधौलिया ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर की है|
हाल ही में भोपाल तथा इंदौर कलेक्टर ने आदेश जारी कर नो हेलमेट, नो पेट्रोल की कार्रवाई एक अगस्त से लागू कर दी है| अक्टूबर 2022 में ऐसे ही आदेश जबलपुर में जारी किए थे, किन्तु वे केवल कागज तक सीमित रह गए है|
डॉ पीजी नाजपांडे तथा एड. वेदप्रकाश अधौलिया ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के धारा 129 में दो पहिया वाहनों के संचालकों को हेलमेट अनिवार्य किया है| लेकिन प्रदेश शासन ने इस पर ढुलमुल नीति अपनाई है| इस का विपरित परिणाम सड़क हादसों में बढ़ती मृत्यु संख्या से सामने आया है|
पत्र में बताया कि डॉ पीजी नाजपांडे ने मप्र हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की है, हाईकोर्ट ने याचिका को विचारार्थ लेकर मप्र शासन को नोटिस जारी कर उसे जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं|
लिहाजा इस याचिका तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को विचारार्थ लेकर पूरे मध्यप्रदेश के शहरों में नो हेलमेट नो पेट्रोल आदेश जारी किया जाए|

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