विद्युत सब स्टेशन से लगे तालाब के विस्तार पर रोक, कोर्ट के हस्तक्षेप से टला विद्युत संकट


जबलपुर । न्यायालय ने एमपी ट्रांसको के 132 केवी सबस्टेशन बड़ोदा (श्योपुर )के आसपास भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण एवं सबस्टेशन से सटे तालाब के अनधिकृत विस्तार पर रोक लगाते हुए अतिक्रमणकारी को तत्काल सभी गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट रुप से आदेशित किया है कि किसी भी अवैधानिक कार्य से जिले के लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र को बिजली आपूर्ति करने वाले इस महत्वपूर्ण सबस्टेशन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अतिक्रमण के कारण सबस्टेशन की फेंसिंग एवं सिविल फाउंडेशन कमजोर होने लगी थी, जिससे बड़े क्षेत्र में विद्युत व्यवधान की गंभीर आशंका उत्पन्न हो गई थी।
एमपी ट्रांसको द्वारा न्यायालय में मामला प्रस्तुत किए जाने पर कंपनी को राहत मिली और न्यायालय के हस्तक्षेप से संभावित विद्युत संकट समय रहते टाल दिया गया।