अदालत ने एसपी ईओडब्ल्यू से आगे की जांच रिपोर्ट की तलब

जबलपुर : विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने एआरटीओ संतोष पाल व अन्य के विरुद्ध खात्मा रिपोर्ट अनुचित पाकर निरस्त कर दी। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू को आगे की जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को नियत की गई है। कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं की आपत्ति पर बिंदुवार टीप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला अधिवक्ता धीरज कुकरेजा व स्वप्निल सराफ ने वर्ष 2022 मे प्रकरण पेश किया था। जिसमें 16 मई, 2025 को एसपी, ईओडब्ल्यू ने खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी। लिहाजा, शिकायतकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विजय श्रीवास्तव ने खात्मा रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति-पत्र प्रस्तुत कर दिया। जिसमें कहा गया है कि साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित पंचनामा व खात्मा रिपोर्ट में दर्ज राशि में विरोधाभासा है। इससे साफ है कि एआरटीओ पाल सहित अन्य को लाभ पहुंचाने के लिए अदालत में दोषपूर्ण रिपोर्ट पेश की गई है। मकान की निर्माण भूमि का भी गलत मूल्यांकन दर्ज किया गया है। भूखंडों के पंजीयन पत्रों की राशि व उस पर किए गए निर्माण का लोप किया गया है। जबकि चारों भूखंड एक साथ लगे हुए हैं। इस तरह भ्रष्टाचार के आरोप जैसे गंभीर प्रकरण की लीपापोती का प्रयास किया गया है।