मोबाइल लूटने के आरोपियों को 3-3 साल की कैद


जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अरूण कुमार गोयल की अदालत ने लार्डगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट के वारदात के आरोपी मोहित उर्फ अनुज कोरी व देवांश श्रीवास्तव का दोष सिद्ध पाते हुए दोनों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक गत 31 मार्च 2025 को राहुल मेहरा जब मोटर सायकिल से रानीताल स्थित अपने होटल जा रहा था तभी नायक अस्पताल के तिराहे पर एक्टिवा सवार दो बदमाशों ने उसका मोबाइल फोन लूट लिया|

लुटेरे में से एक को उसने पकड़ लिया, तभी दूसरे ने उस पर चाकू से वार कर दिया और एक्टिवा में भाग गए| पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी मोहित उर्फ अनुज कोरी व देवांश श्रीवास्तव के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया|

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भगवत उइके ने पैरवी की, जिनके तर्को से सहमत होकर अदालत ने आरोपियों को सजा सुना दी।